कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा की संहिता के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
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उक्त क्षेत्र में उपरोक्त अवधि में कांच की बोतले, ईटों के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा
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कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा
देवास: 08 दिसम्बर 2025 [शकील कादरी] कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने जिले के सभी जन साधारण के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 163 की धारा 2023 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड की सीमांतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक के लिए लागू की है।
जारी आदेश में उल्लेख है कि म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के आदेश अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायत में रिक्त पदों के लिए उपनिर्वाचन (उत्तरार्द्ध) 2025 की घोषणा की गई है। निर्वाचन की घोषणा होने से जिले के संबंधित निर्वाचन देवास, सोनकच्छ, टोंकखुर्द एवं खातेगांव जनपद पंचायत क्षेत्रों की संबंधित ग्राम पंचायतों जिनमें सरपंच एवं पंच पद रिक्त हैं। आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी अनुसार उपरोक्त निर्वाचन के दौरान जिले में असामाजिक तत्व अपने हित में अनुचित लाभ लेने के लिए प्रयत्नशील होंगे तथा त्रि-स्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन (उत्तरार्द्ध) 2025 के दौरान उनके द्वारा शांति भंग की जाने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में सार्वजनिक रूप से कारण बताने हेतु जनसाधारण को पूर्व सूचना देकर आपत्ति सुनने का अवसर नहीं है। त्रि-स्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन (उत्तरार्द्ध) 2025 के शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पादित कराये जाने व मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग भयमुक्त वातावरण में करने व लोक परिशांति बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंतर्गत 163 की धारा 2023 प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू की गई है।
जारी आदेशानुसार उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार/पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा। उक्त क्षेत्र में कोई भी जुलूस, रैली, आमसभा/वाहन रैली/हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति, सक्षम अधिकारी अर्थात् संबंधित सक्षम अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होगी। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। उक्त क्षेत्र में उपरोक्त अवधि में कांच की बोतले, ईटों के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के दौरान रात्रि के 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक घर-घर जाकर चुनाव प्रसार, व्हाट्सएप, फेसबुक, एसएमएस, फोन तथा लाउडस्पीकर पर चुनाव प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति बिना टेंट पाण्डाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति समूह संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया/इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मेसेज/चित्र/कमेंट/बैनर/पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किरायेदार रखेगा उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देगा, समस्त होटल/लॉज एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन अवगत करायेंगे। रैली में व्यक्तियों/वाहनों की संख्या म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार होगी।
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश उल्लेख है कि यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर, पुलिस अधिकारी एवं ड्यूटी पर रहे शासकीय कर्मचारी, मृत को शमशान, कब्रस्तान ले जाने तथा वापसी सम्बन्धी जुलूस तथा शादी विवाह से संबंधित कार्यक्रम पर जुलूस संबंधी निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दुल्हा दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेंगी। जिले के अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम/नगर पुलिस अधीक्षक/एसडीओआदेश का (पी) पालन सुनिश्चित कराएंगे। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता, 223 की धारा 2023 अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लघंनकर्ता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा।

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