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अवैध नल संयोजन धारियों पर निगम सख्ती करेगा-आयुक्त

अवैध नल संयोजन धारियों पर निगम सख्ती करेगा-आयुक्त

देवास। नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार के द्वारा निगम की राजस्व आय के प्रमुख स्त्रोत संपत्तिकर, जलकर, ट्रेड लायसेंस व अन्य करो की वसुली वित्तीय वर्ष मार्च 2026 तक करने हेतु 10 लाख प्रतिदिन का लक्ष्य राजस्व विभाग के अमले को सौंपा गया है तथा निर्देश जारी किये गये कि वसुलीकर्ता वार्ड प्रभारी सौंपे गये वसुली लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु टीम वर्क से कार्य करेगें। वसुलीकर्ता के द्वारा जिस दिन की वसुली नही की जावेगी उसका उस दिवस का वेतन आहरित नही किया जावेगा।
बैठक मे आयुक्त ने निर्देश दिये कि शहर मे जो लोग अवैध नल संयोजनों के माध्यम से पानी ले रहे है। उनका वार्डवार सघन रूप से सर्वे करें तथा इन लोगों को अवैध संयोजनों को निगम की वैध नल संयोजनों की राशि रूपये 4 हजार 50 जमा करवाकर इन्हें वैधता प्रदान करें। जिससे निगम की जलकर के राजस्व मे वृद्धि हो।
आयुक्त ने बैठक मे कहा कि वार्डवार सिवरेज लाईन से जिन लोगों द्वारा कनेक्शन नही लिये उनका भी सर्वे हो तथा उन लोगों के सिवरेज कनेक्शन उनसे भी नियमानुसार शुल्क वसुले तथा जिन लोगों द्वारा पूर्व मे सिवरेज कनेक्शन लिये गये और शुल्क नही जमा नही करा रहे है उनसे सिवरेज कनेक्शन लेने की दिनांक से ही शुल्क वसुल करें। इस कार्य मे सिवरेज लाईन पर कार्य करने वाली टीम वसुलीकर्ताओं को सहयोग करेंगें।
बैठक मे आयुक्त ने शहर मे नगर निगम से बिना लाईसेंस लेकर अपना व्यवसाय किया जा रहा है ऐसे व्यवसाई अधिक मात्रा मे हैं इनका सर्वे ट्रेड लाईसेंस की टीम क्षेत्रवार करेगी। विशेषकर व्यवसाईक क्षेत्र मे सर्वे किया जावे तथा बिना लाईसेंस के व्यवसाय करने वाले व्यवसाईयों के ट्रेड लाईसेंस बनाये जाये तथा ऐसे व्यवसाई भी चिन्हीत करें जो लाईसेंस मे जिस तरह का व्यवसाय दर्शाकर अन्य व्यवसाय कर रहे हैं। इन पर कार्यवाही प्रस्तावित करें साथ ही नियमानुसार लाईसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया मे तेजी भी लावें।
बैठक मे घरों घर कचरा संग्रहण शुल्क की समीक्षा की गई। आयुक्त ने कहा कि वार्ड क्षेत्रों मे कचरा वाहन नियमित जाते हैं तथा वहां के नागरिक अगर कचरा संग्रहण वाहनों मे अपने घरों का कचरा डाल रहे है ओर कचरा संग्रहण शुल्क जमा नही कर रहे हैं ऐसे नागरिकों से वाहन चालक कचरा नही लें तथा दरोगा मौके पर पहुंचकर लोगों को चेतावनी देकर कचरा संग्रहण शुल्क जमा करवायें। शुल्क जमा नही करने वाले लोग सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैंकते हैं तो इन्हें चिन्हीत कर इन पर चालानी कार्यवाही कर अर्थदण्ड लगायें तथा शहर के बडे होटल वाले जहां अधिक मात्रा मे कचरा निकलता है उन पर व्यवसाईक करों के मान से नियमानुसार कचरा संग्रहण शुल्क जमा करायें।
बैठक मे आयुक्त ने संपत्तिकर अमले को निर्देश जारी किये गये कि उन्हें व्यवसाईक व घरेलु उपयोग की संपत्तियों को भी मौके पर जांचना है तथा उपयोग के मान से संपत्तिकर की वसुली करना है। बैठक मे आयुक्त ने निर्देश दिये कि जिन कर्मचारियों की वसुली कार्याे मे तैनाती की गई तथा जो आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं उनकी सेवायें आदेश उल्लंघन की दशा मे पृथक की जा सकती है।  इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश उपायुक्त वित्त राजस्व अधिकारी दीपक पटेल एवं राजस्व अधिकारी अनूभूति श्रीवास्तव को दिये गये।

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