Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Recent Updates

6/recent/ticker-posts

कलेक्टर श्री सिंह ने त्योहारों के दृष्टिगत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश,,विधि विरुद्ध संदेश के प्रसारण, अग्रेषण, सांप्रदायिक और आपत्तिजनक टिप्पणी रहेगी प्रतिबंधित,,बिना अनुमति प्रदर्शन, धरना, सभा, रैली, जुलूस पर आयोजित करने पर रहेगा प्रतिबंध

कलेक्टर श्री सिंह ने त्योहारों के दृष्टिगत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश,,
विधि विरुद्ध संदेश के प्रसारण, अग्रेषण, सांप्रदायिक और आपत्तिजनक टिप्पणी रहेगी प्रतिबंधित,,
बिना अनुमति प्रदर्शन, धरना, सभा, रैली, जुलूस पर आयोजित करने पर रहेगा प्रतिबंध 
देवास 21 सितंबर 2026  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋतु राज सिंह ने त्योहारों के दृष्टिगत रखते हुए जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये हैं।
जारी आदेशानुसार जिले में बिना अनुमति जुलूस, प्रदर्शन, धरना, सभा, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्रों, पांडाल निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, मैसेज, चित्र, कमेंट, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर विधि विरुद्ध संदेश के प्रसारण, अग्रेषण, सांप्रदायिक टिप्पणी एवं हथियार प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाये गए हैं। इसी प्रकार किरायेदार, नौकर के रूप में निवासरत अथवा होटल, धर्मशाला, प्रायवेट हॉस्टलों में ठहरने वाले व्यक्तियों, विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को बनाये रखने हेतु संपूर्ण देवास जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया है।
धार्मिक त्यौहारों ग्यारस, अंनन्त चतुर्थशी, दीनदयाल उपाध्याय जयंती, पितृपक्ष, गांधी जयन्ती, पितृमोक्ष अमावस्या, शारदीय नवरात्र, विजयादशमी, शरद पूर्णिमा, दीपावली, छठ पूजा आदि को दृष्टिगत रखते हुए एवं जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए जन सामान्य के हित व जानमाल की सुरक्षा, लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए संपूर्ण जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1), (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के संपूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये हैं। म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है, अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम, एसडीओ (पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे।

Post a Comment

0 Comments

Join Our WhatsApp Group? for latest and breaking news updates...
Click here to join the group...